भोपाल :वर्षा में आम लोगों को करंट से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने सुरक्षा संबंधी मापदंड जारी किये हैं। विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाइनों से धरातल, भवनों से सुरक्षित दूरी आदि के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किये गये हैं –
क्रं. | विवरण | एल.टी. लाइन | 11 के.व्ही. लाइन | 33 के.व्ही. लाइन |
1. | ऐसा क्षेत्र जहाँ वाहन, टैफिक न हो, वहाँ जमीन से कंडक्टर की दूरी। | 4.6 मीटर | 5.2 मीटर | 5.2 मीटर |
2. | सड़क के समानांतर विद्युत लाइनों के निचले कंडक्टर से जमीन की दूरी। | 5.5 मीटर | 5.8 मीटर | 5.8 मीटर |
3. | सड़क क्रासिंग करती विद्युत लाइनों के निचले कंडक्टर की जमीन से दूरी। | 5.8 मीटर | 6.1 मीटर | 6.1 मीटर |
4. | किसी मकान के ऊपर से गुजरने वाली लाइन के निचले कंडक्टर एवं मकान के सबसे ऊपर हिस्से के बीच की दूरी | 2.5 मीटर | 3.7 मीटर | 3.7 मीटर |
5. | किसी मकान के पास से गुजरने वाली लाइन के सबसे नजदीकी कंडक्टर की मकान से दूरी। | 1.2 मीटर | 2 मीटर | 2 मीटर |
6. | लाइन एवं पेड़ की डाली के बीच की दूरी | 1.2 मीटर | 2 मीटर | 2 मीटर |
नागरिकों से अपील की गयी है कि अपने आवासीय परिसर अथवा स्थापनाओं से विद्युत लाइनों की दूरी निर्धारित मापदंडों के अनुसार करें। निम्न दाब और मध्य दाब स्थापनाओं में प्रायः व्यक्ति विद्युतमय चालक के सीधे सम्पर्क में आता है, जबकि उच्च दाब स्थापनाओं में वह विद्युतमय चालक से सीधे सम्पर्क में आने के पूर्व ही फ्लेश ओव्हर डिस्टेंस में आने से स्पार्क हो कर झुलस जाता है। घरेलू स्थापनाओं में विद्युत दुर्घटनाएँ मुख्यतः वायरिंग एवं फिटिंग में खराबी आने से तथा उपकरणों में खराबी आने से लीकेज या शार्ट-सर्किट के कारण होती है। उपभोक्ताओं से आई.एस.आई. मार्क के उपकरण ही उपयोग करने को कहा गया है।
विद्युत अधिनियम 2003 का कड़ाई से पालन करवायें
कंपनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्युत अधिनियम 2003 में दिए गए प्रावधान का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करे।
कंपनी ने कहा है कि भवन निर्माण और विस्तार के दौरान यदि कोई भवन निर्माता/संस्था निर्धारित प्रावधान के अनुसार काम नहीं करता है तो संबंधित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। विद्युत लाइनों की पेट्रोलिंग करते समय यदि कहीं रोड, भवन, स्ट्रक्चर का निर्माण नियम विरूद्ध होता हुआ पाया जाता है तो संबंधित उपभोक्ता, एजेन्सी और भवन स्वामी को सुरक्षित अंतराल रखने के लिए नोटिस जारी करें। नोटिस अवधि में सुरक्षित अंतराल बनाये रखने की कार्यवाही नहीं किये जाने पर वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। नई लाइनों के निर्माण के दौरान रोड, भवन या स्ट्रक्चर से नियमानुसार निर्धारित सुरक्षित अंतराल रखते हुए ही कार्य करवाए जायें। विभिन्न योजनाओं में बनने वाले सड़क मार्गों के ऊपर से गुजरने वाली लाइनों का अंतराल यदि प्रस्तावित सड़क के कारण कम हो रहा है तो विद्युत लाइन के खम्बों की ऊँचाई बढ़ाने का प्रस्ताव संबंधित एजेन्सी को नोटिस के साथ भेजें। साथ ही सुनिश्चित करें कि निर्धारित सुरक्षित अंतराल मेन्टेन करने के बाद ही उस लोकेशन पर सड़क निर्माण हो।
सड़कों की बार-बार मरम्मत से सड़कों की ऊँचाई बढ़ने से लाइनों और सड़क के बीच अंतराल कम होता जाता है। ऐसी लोकेशनों पर लाइन की ऊँचाई बढ़ाने के लिए संबंधित एजेन्सी से सम्पर्क कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। नवीन कालोनियों में विद्युत प्रदाय करने के लिए रोड, वाटर सप्लाई, सीवेज लाइन आदि के निर्माण के साथ-साथ उपकेन्द्र तथा लाइनों का विस्तार भी प्राथमिकता के आधार पर हो ताकि भवन निर्माण का कार्य लाइनों से सुरक्षात्मक दूरी (अंतराल) रखते हुए नियमानुसार हो सके।
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