करन्ट से होने वाली दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 4 लाख की सहायता मिलेगी

भोपाल :मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्‍पनी ने विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों में वही सहायता राशि देने का निर्णय लिया है, जो राज्य शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में नैसर्गिक विपत्ति के प्रकरणों में दी जा रही है। कम्‍पनी ने इस संबंध में मैदानी अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।

नए प्रावधानों के अंतर्गत घातक विद्युत दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों/आश्रितों को कम्‍पनी स्तर से 4 लाख रूपये की राशि तथा अंगहानि से पीड़ित बाहरी व्यक्तियों (40 से 60 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता के रूप में राशि 59 हजार 100 रुपये अथवा 2 लाख दुघर्टना में विकलांगता (60 प्रतिशत से अधिक) के प्रतिशत को देखते हुए दी जाएगी। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में उल्लेखित कंडिका में समय-समय पर किये गये संशोधनों को कम्‍पनी द्वारा विद्युत दुर्घटना के प्रकरणों में भी लागू किया जाएगा। कम्‍पनी ने सहायता राशि के संबंध में कुछ शर्तें भी लागू की हैं।

कम्‍पनी ने कहा है कि घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री द्वारा घटना स्थल पर पहुँचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जाँच की जाएगी और डॉक्टर से मृतक की शव-परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। मृत होना पाये जाने पर मृतक के परिवार के सदस्य/निकटतम वारिस को उक्त अनुदान सहायता धनराशि संबंधित अधीक्षण यंत्री द्वारा स्वीकृत की जाएगी। घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना के मामले में अनुदान स्वीकृत करते समय सक्षम अधिकारी, मृत्यु के संबंध में तैयार किये गये पंचनामा/प्रारूप एवं विस्तृत प्रतिवेदन, पुलिस थाने में कायम एफ.आई.आर./मर्ग रिपोर्ट/ शव परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विद्युत दुर्घटना के संबंध में निष्कर्ष निकाल सकेगा। मृत व्यक्ति में बच्चा भी शामिल समझा जायेगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा। मृत्यु के मामले में दी जाने वाली आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रभावित परिवार को प्राप्त होने वाली बीमा राशि या अन्य किसी अनुदान/सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

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