क्लीनिक पंजीयन हेतु 7 दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन

भोपाल : ऐसे चिकित्सा व्यवसायी जिनके क्लीनिक, नर्सिंग होम, मध्यप्रदेश उपचार्यागृह रूजोपचार संबंधी स्थापनायें अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, वे एमपी ऑनलाईन के माध्यम से विहित प्रक्रिया का अनुशरण करते हुए क्लीनिक के पंजीयन हेतु

निर्धारित समयावधि के पश्चात सघन परीक्षण की कार्रवाई की जायेगी। ऐसे अपंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो चिकित्सा व्यवसाय करते हुए पाए गए तो उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश उपचार्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें अधिनियम की धारा-3 के उल्लंघन की कार्रवाई की जायेगी। इसके साथ 7 दिवस की अवधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ही ऐसे अपात्र चिकित्सा व्यवसायी जो चिकित्सा व्यवसाय हेतु आर्हता नहीं रखते हैं, उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जायेगी।

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