खदान संचालकों को 10 हजार रुपये का जुर्माना और 3 माह की सजा

भोपाल पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कटनी क्षेत्र की 3 खदान मेसर्स सहगल इंटरप्राइजेस, मेसर्स पी.सी. शर्मा माइंस और मेसर्स डॉल्फिन मॉर्बल प्रायवेट लिमिटेड को 5 हजार से 10 हजार रुपये तक के अर्थदण्ड और 3 से 18 माह तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन खदान संचालकों ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सम्मति प्राप्त किये बिना उत्खनन शुरू कर दिया था।

पर्यावरणीय संतुलन को संरक्षित रखने के लिये वर्ष 1974 से जल-प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषणकारी तत्वों की पहचान, उन पर नियंत्रण के लिये प्रभावी तकनीक का विकास और पर्यावरण में इनकी मात्रा सुनिश्चित करना शामिल है। उद्योग एवं संस्थानों को उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न नि:स्राव, उत्सर्जन, ध्वनि-स्तर और अन्य अपशिष्ट के निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने पर बोर्ड दोषी उद्योगों और उद्योग संचालन के प्रबंधकों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दायर करता है।

 

Be the first to comment on "खदान संचालकों को 10 हजार रुपये का जुर्माना और 3 माह की सजा"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


error: Content is protected !!