भोपाल :भारत निर्वाचन आयोग ने उपनिर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता, विज्ञापन का प्रकाशन, मंत्रियों के दौरे, स्थानातंरण और महंगाई भत्ते की घोषणा के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों में कुछ संशोधन किये हैं। इसकी जानकारी सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य सचिव और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दी गई है।
आयोग द्वारा वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 के अनुदेशों में संबंधित जिले या संबंधित विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता की अनुप्रयोज्यता के विभिन्न प्रावधानों की सूची दी गई है। अनुदेशों में विगत 29 जून 2017 को हुए संशोधन के अनुसार यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगमों में समाहित है तो आदर्श आचरण संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के इलाके में ही लागू होगी। अन्य मामलों में आचरण संहिता उप-निर्वाचनों के लिए नियत निर्वाचन क्षेत्र को समाहित करने वाले पूरे जिले में लागू होगी। निर्देशों में हुए संशोधन के फलस्वरूप ही चित्रकूट उप-चुनाव के लिए पूरे सतना जिले में आचरण संहिता लागू की गई है।
विज्ञापन
आयोग ने विज्ञापन 25 जून 2015 को उप-निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में आदर्श आचरण संहिता की अवधि के दौरान विज्ञापनों के रिलीज अथवा प्रकाशन के संबंध में भी निर्देश जारी किये थे, जिसमें महत्ता के विशिष्ट अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे। विज्ञापन में किसी मंत्री या राजनैतिक पदाधिकारी के फोटोग्राफ अंकित नहीं होंगे। आचरण संहिता के दौरान किसी भी तारीख को कोई भी विज्ञापन रिलीज/प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जिसका उप-निर्वाचन क्षेत्र के प्रति कोई विनिर्दिष्ट/सुस्पष्ट संदर्भ या लक्ष्य हो। इसके अतिरिक्त अब यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन जिलों में जहाँ उप-निर्वाचन हो रहे हैं, वहाँ कोई भी नई योजना का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
मंत्रियों के दौरे
आयोग द्वारा उप-निर्वाचन वाले क्षेत्रों में मंत्रियों के दौरे के संबंध में वर्ष 2007 में जारी अनुदेशों के अनुसार कुछ प्रतिबंध लगाये गये थे, जो पहले की तरह ही लागू रहेंगे। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मंत्री या समतुल्य रेंक/हैसियत धारण करने वाले व्यक्ति सरकारी उद्देश्य वाली अपनी सरकारी यात्रा को उस स्थान जहाँ आदर्श आचरण संहिता लागू नहीं है, से होकर ऐसे स्थान जहाँ प्रचार के लिये आचरण संहिता लागू है के लिए मार्ग निर्धारित करके संयोजित नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्पूर्ण यात्रा का व्यय निर्वाचन व्यय समझा जायेगा।
स्थानांतरण नीति
उप-निर्वाचन के संचालन से जुड़े ऐसे सभी अधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन संबंधी आयोग के मौजूदा अनुदेश उप-निर्वाचन क्षेत्र में भी लागू रहेंगे। नीति को लागू करते समय डीईओ/आरओ को यह ध्यान में रखना होगा कि निर्वाचन संबंधी किसी ड्यूटी के लिये निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के किसी अधिकारी की तैनाती भी आयोग की स्थानांतरण नीति के अनुरूप हो।
मंहगाई भत्ते की घोषणा
उप-निर्वाचन के दौरान महँगाई भत्ते (डीए) की घोषणा के संबंध में भी सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा महँगाई भत्ते की घोषणा एक नेमी (रूटीन) कामकाज के रूप में की जा सकती है, परंतु सरकार की उपलब्धि के रूप में इसका प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।
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