डीएसपी की पिटाई करने वालों पर हरिजन एक्ट

मध्यप्रदेश में ग्वालियर जिले के बिरलानगर इलाके में बीते शनिवार को डीएसपी की पिटाई करने वाले 3 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ हरिजन एक्ट के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज हो गया है.

बता दें कि बीते शनिवार को डीएसपी की बेकाबू जीप से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी थी. अब उन लोगों पर हरिजन एक्ट के तहत तोड़फोड़ और मारीपट करने का मामला दर्ज किया गया है.

इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए हजीरा के थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि मारपीट करने वालों में तीन लोग महेश पाल, रंजीत चौहान और सुनील राठौर की पहचान हो चुकी है. इसके अलावा बाकी लोगों की पहचान वायरल वीडियो के जरिये पुलिस द्वारा की जा रही है.

बहरहाल, इसमें खास बात यह है कि नशे में फूटपाथ के दुकानदारों पर सरकारी जीप चढ़ाने वाले डीएसपी रामनंद मोगनिया पर भी एक्सीडेंट और शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है. पिटाई करने वालों के साथ-साथ पिटाई खाने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, फरार लोगों में से अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हेा सकी है. पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है हरिजन एक्ट ?

भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है.

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