सीहोर न्यायालय राष्ट्रीय ग्रीन ट्यूबनल सेंट्रल जोनल में पूर्व पार्षद रिजवान पठान द्वारा दायर की गई याचिका में 19 अप्रैल, मंगलवार को न्यायालय ने पुन: यह आदेश पारित किया है कि दिना 6 जनवरी 2016 को जो जिला प्रशासन एवं नगरीय प्रशासन को आदेशित किया गया था कि मोमनीपूल मस्जिद के सामने स्थित स्लॉटर हाऊस, चमड़ा गौडाउन तथा हड्डी मिल अन्य स्थान पर छ: माह के अन्दर स्थानांतरित किया जावे। इसके कारण आम लोगों पर प्रदूषण तथा उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडऩे को लेकर रजिवान पठान द्वारा याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायलय द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, मंगलवार को वर्णित आदेश के पालन में निरीक्षण हेतु दिनांक 10 मई 2016 की दिनांक निर्धारित की गई है।
पूर्व पार्षद रिजवान पठान एवं आस-पास के नागरिकों के द्वारा उक्त क्षेत्र को प्रदूषण से मुक्त कराने तथा निकट के जल स्त्रतों को प्रदूषित रहित करने के लिये तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को रोकने के लिये कई वर्षों से संघर्ष किया जा रहा था। कई बार इस हेतु शांतीपूर्ण धरना आन्दोलन किये गये तथा जिला प्रशासन एवं नगरी प्रशासन को कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन भी दिये गये थे।



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