पैन कार्ड और आधार कार्ड 1 जुलाई से पहले करा ले लिंक नही तो होगा बहुत नुकसान

नई दिल्ली: आपके पास अगर आधार नंबर और पैन नंबर दोनों है तो आपको उन्हें 1 जुलाई तक हर हाल में लिंक कराना होगा. सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ऐसा करने के लिए करदाताओं को सलाह दे चुके हैं. इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक अब आधार कार्ड की अहमियत तेजी से बढ़ती जा रही है. ऐसे में अगर आपने अब तक अपने पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक नहीं कराया है तो आपको एक नहीं दो-दो नुकसान उठाने पड़ सकते हैं.

आपको कौन से दो बड़े नुकसान होंगे.पहला नुकसान: 1 जुलाई से रुक सकती है आपकी सैलरी

अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 जुलाई से आपकी सैलरी भी रुक सकती है. दरअसल ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसिल होने की वजह से हो सकता है. यानी पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस की कटौती करती हैं और पैन न होने (कैंसिल) होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी.

दूसरा नुकसान: कैंसिल हो सकता है आपका पैन कार्ड

अगर आपने 1 जुलाई तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है. एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा. वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा.
इसलिए जल्दी से जल्दी आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करा ले.

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