प्रद्युम्न हत्याकांड में अभी नहीं होगी रेयान स्कूल मालिकों की गिरफ्तारी

नई दिल्ली। रेयान स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक जारी रखी है। कोर्ट ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को फ़ाइल करने के निर्देश दिए हैं। आज शुक्रवार को प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में स्कूल के मालिकों (पिंटो परिवार) की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई की। न्यायालय ने संबंधित पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई को निर्देश देते कहा कि वह मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को सुपुर्द करे। हालांकि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पिंटो की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि जांच अभी महत्वपूर्ण दौर में है और इसके लिए पिंटो परिवार को हिरासत में भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन पिंंटो परिवार के वकील ने सीबीआई की दलील का विरोध करते कहा कि एजेंसी ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है। अगर सीबीआई उससे पूछताछ करना चाहती है तो वह इसके लिए तैयार हैं। प्रद्युम्न के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल ने कहा कि पिंटो परिवार को इस मामले में क्लीनचिट नहीं दी जा सकती। उल्लेखनीय है कि पहले इस याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई होनी थी।

इसके विरोध में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने के आदेश दिए। इस आदेश की प्रति लगाते हुए वरुण ठाकुर ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी पर 17 नवंबर को सुनवाई करने के आदेश दिए थे।

आज मामले में कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई को मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को सौंपने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन एफ पिंटो और मां प्रबंध निदेशक ग्रेसी पिंटो ने अग्र्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तीनों ने कहा कि वे मुंबई में रहते हैं और उनका काम उच्च स्तर के निर्णय लेने का है। गुरुग्राम समेत अन्य सभी स्कूल स्थानीय प्रबंधन की निगरानी में चलते हैं, इसलिए उन्हें प्रद्युम्न हत्याकांड में अभियुक्त बनाया जाना उचित नहीं है।

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