भोपाल :
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रायवेट स्कूलों की सीट्स के आवंटन की ऑनलाईन लाटरी अब 2 अगस्त को सम्पन्न होगी। उल्लेखनीय है कि, प्रथम बार ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिये आवेदन करने में अनेक विद्यार्थियों द्वारा आधार नंबर और समग्र आई.डी. आदि की प्रविष्टियों में सामान्य त्रुटियाँ की गई हैं। इन त्रुटियों के निराकरण के साथ वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को इस प्रावधान का अधिकाधिक लाभ हो सके इस दृष्टि से लॉटरी के लिये पूर्व निर्धारित तिथि 25 जुलाई को बढ़ाकर अब 2 अगस्त नियत किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।
प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए इस वर्ष प्रदेश में लगभग 2 लाख 30 हजार बच्चों ने 22 हजार से भी अधिक प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किये हैं। पिछले वर्ष लगभग एक लाख 72 हज़ार बच्चों को प्रदेश के लगभग 19 हज़ार प्रायवेट स्कूलों में इस कानून के जरिये निःशुल्क अध्ययन हेतु प्रवेश दिया गया था।
इस वर्ष बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से अनेक पालकों के द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि ‘अगर उनका बच्चा संबंधित स्कूल की निर्धारित सीटस् पर लाटरी द्वारा चयनित नहीं होता है तो वह कहॉ प्रवेश ले सकेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 15 में यह प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में या विस्तारित अवधि के भीतर विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 10 में किसी स्कूल में प्रवेश की विस्तारित अवधि शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तारीख से तीन मास तय की गई है जो अभी समाप्त नहीं हुई है। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन बच्चों का निःशुल्क प्रवेश सुनिश्चित नहीं हो सकेगा उन्हें उक्त धाराओं के प्रावधान के अनुसार संबंधित स्कूल में सीट की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार सशुल्क प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसे बच्चे निकटस्थ शासकीय स्कूलों में भी लाटरी तिथि के बाद प्रवेश ले सकेंगे।
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