बच्ची का वीडियो शेयर कर फंसे कोहली, नेशनल चाइल्ड कमीशन में शिकायत दर्ज

भोपाल. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बीते दिनों एक बच्‍ची का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. लेकिन अब वह उस वीडियो को लेकर मुश्किलो में घिरते नजर आ रहे हैं. दरअसल राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर कोहली की शिकायत नेशनल चाइल्ड कमीशन को की गई है. बता दें कि वीडियो में एक बच्ची रोती हुई नजर आ रही है और दूसरी ओर बच्ची की मां या कोई महिला उसे डांट रही है. बताया जा रहा है कि शिकायत का लेटर नेशनल चाइल्ड कमीशन और महाराष्ट्र चाइल्ड कमीशन को मेल किया गया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य विभांशु जोशी ने यह शिकायत 25 अगस्त को की. विभांशु जोशी ने कहा, “बच्ची की पहचान जगजाहिर करके विराट ने मां-बेटी के रिश्ते में खटास नींव डाल दी है. मां ने बेटी के साथ जो किया, वो गलत है, लेकिन लोग उसे नफरत की नजरों से देखेंगे, यह भी ठीक नहीं. अगर बेटी अपनी मां के प्रति नफरत का भाव रखने लगे, तब कौन जिम्मेदार होगा?’ पिछले दिनों एक लड़की का वीडियो काफी वायरल हुआ था. इसमें के महिला अपनी बच्ची को डांट कर पढ़ा रही है. पढ़ते वक्त बच्ची रो रही है और महिला के सवाल पूछने पर वह जवाब दे रही है. विराट कोहली ने भी इसे शेयर करते हुए लिखा कि ये बेहद शॉकिंग है. इसके साथ उन्होंने लिखा था कि बच्चों को मारपीट करके नहीं सिखाया जा सकता. बता दें कि 3 साल की ये बच्ची जयपुर की रहने वाली है. बॉलीवुड सिंगर तोशी और शारिब साबरी की बहन की बेटी है. जिसका नाम हाया है. खास बात ये है कि इससे पहले वे सनी लियोनी की शिकायत भी कर चुके हैं. दरअसल लियोनी एक बच्चे को गोद लेने जा रही थीं, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने बच्ची को फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थीं. विभांशु ने ही केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (कारा) के ट्वीट के मैटर को हटाने के लिए यूट्यूब और गूगल को लेटर लिखा था. दरअसल, कारा ने लियोनी के साथ बच्ची के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे. इस बारे में विभांशु ने राष्ट्रीय बाल आयोग और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मेनका गांधी को शिकायत की थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया था.गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त को कहा था कि राइट टू प्राइवेसी बुनियादी हक है. कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत आता है. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा है.

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