भोपाल : आधार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों की 5 और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार की बायोमैट्रिक सूचना को अद्यतन करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं के लिये आधार पंजीयन और उसमें सही मोबाइल नम्बर होना जरूरी है। विद्यार्थियों के आधार की जानकारी को अद्यतन करने के लिये सभी शासकीय एवं निजी विद्यार्थियों में केम्प लगाये जाएंगे। यह तथ्य सामने आया है कि कई बच्चों के आधार पंजीयन में आयु, मोबाइल नम्बर सही नहीं है। इससे उनके बैंक खाते नहीं खुल पा रहे हैं। मेंडेटरी अपडेशन के अतिरिक्त अन्य अपडेशन में विद्यार्थियों को 25 रुपये देने होंगे।भोपाल :
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