भोपाल : राज्य शासन ने कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था के लिए मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि में संशोधन किया है। उपविधि में जहाँ विक्रेता शब्द आया है, वहाँ पर विक्रेता/कृषक शब्द स्थापित किया गया है। कृषि उपज मण्डी समितियों को विशेष सम्मेलन बुलाकर मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि में संशोधन कर नवीन उपबंध अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए गये हैं। अब मण्डी रिकार्ड में पंजीकृत किसान को 2 लाख रुपये तक के नगद भुगतान के लिए कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करना होगा।
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