भोपाल। सोमवार को मध्यप्रदेश के 754 डेंटल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन छात्रों पर की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी है साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट ने 754 डेंटल छात्रों को प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को राहत देते हुए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मामले में अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 16 अगस्त 2016 के अपने फैसले में इन 754 डेंटल छात्रों को 2014-15 के सत्र में एडमिशन देने से इस आधार पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इन छात्रों पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अनुचति तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि इस छात्रों के भविष्य को देखते हुए केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि सभी 754 छात्रों को कॉलेज में आगे पढ़ाई के लिए एडमिशन दिया जा सके।
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