मप्र में दस साल से छोटी बच्चियों से रेप पर होगी फांसी की सजा!

भोपाल । मप्र सरकार महिला अपराधों के मामले में कानून को और सख्त करने जा रही है। सीआरपीसी में संशोधन कर धारा 354 की सहधाराओं में सजा की अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है, वहीं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर दस साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। बच्चियों के साथ गैंगरेप जैसी घटनाओं में अपराधियों को दस साल अथवा आजीवन कारावास की सजा भी मिल सकेगी। खास बात यह कि 10 साल से कम उम्र की बालिका के साथ रेप करने वाले को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया जा रहा है।

बैठक में बनी सहमति, कैबिनेट में लाएंगे प्रस्ताव

सीएस बीपी सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी है। सीएस ने विधि विभाग से कहा है कि जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए, जिससे इस बिल को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया जा सके। बिल पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्टÑपति को भेजा जाएगा।

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