नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन लेने की इच्छुक गरीब महिलाओं को आधार नंबर के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दी है।
इसके बाद योजना के तरह लाभ पाने के लिए 12 अंकों का आधार नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा।
सरकार ने इस साल में मार्च में कहा था कि अगर कोई गरीब महिला मुफ्त गैस कनेक्शन लेना चाहती है लेकिन उसके पास आधार नंबर नहीं है तो वे 31 मई तक बिना आधार के आवेदन कर सकेंगी।
पेट्रोलियन व नेचुरल गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करके यह यह तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।
सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एसपीजी सब्सिडी के लिए आधार नंबर सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया था। इस साल मार्च में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के लिए यह अनिवार्य किया गया।
हालांकि इसमें मोहलत भी दे दी गई। सरकार द्वारा छह मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पाने की इच्छुक महिलाओं को 31 मई 2017 तक आधार नंबर लेना होगा या इसके लिए आवेदन करना होगा।
शुक्रवार को जारी ताजा अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि आधार नंबर लेने या इसके लिए आवेदन करने के लिए तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की गई है।
सरकार ने देश की पांच करोड़ गरीब महिलाओं को तीन साल के भीतर मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए योजना शुरू की थी। ताकि उन्हें स्वच्छ ईंधन मुहैया कराया जा सके।
स्कीम में अभी तक 2.6 करोड़ मुफ्त कनेक्शन दिये जा चुके हैं। ताजा अधिसूचना के अनुसार लाभार्थियों को तय तारीख तक आधार नंबर या इसके आवेदन की जानकारी देनी होगी।
30 सितंबर तक स्कीम में पात्र महिलाएं नये कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगी।
बिना आधार के आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को बैंक पासबुक, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसान फोटो पासबुक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके लेटरहेड पर सत्यापित फोटो पहचान पत्र देना होगा।
मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से लाभार्थियों को आधार में नामांकित करवाने के लिए मदद करने का निर्देश दिया है।
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