भोपाल :मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन करते हुए सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने की अवधि को 31 मार्च 2019 तक बढा़या गया है। शासकीय/अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त/निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए यह योग्यता 31 मार्च 2019 तक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 01 अप्रेल 2019 के पश्चात् कोई भी शिक्षण संस्थान अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में नहीं रख सकेंगे। इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण का अवसर देने हेतु केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से डी.एल.एड. प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले समस्त सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को पोर्टलwww.nios.ac.in पर अनिवार्यतः पंजीयन कराना होगा। उक्त पंजीयन हेतु शिक्षक की संस्था का डाईस कोड एवं आधार नंबर आवश्यक होगा। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित किया जायेगा। ऐसे शिक्षक जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नही है अथवा 12वीं में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक है, उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान के माध्यम से कक्षा 12वीं एवं डी.एल.एड. दोनो पाठ्यक्रमों में पंजीयन कराना होगा। कक्षा 12वीं में 50 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक से उत्तीर्ण होने पर डी.एल.एड. की पत्रोपाधि प्राप्त होगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व वर्षों में डी.एल.एड. प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में पंजीयन कराकर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा का शुल्क पंजीकृत आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
Be the first to comment on "शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि 31 मार्च 19 तक बढी़"