शिक्षा का अधिकार कानून

प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश की द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी अब 6 अक्टूबर को 

भोपाल :प्रदेश के शिक्षा का अधिकार कानून में प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश की द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी अब 6 अक्टूबर को होगी। बच्चों के पालक प्रवेश के लिये स्कूलों का चयन 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने पूर्व में स्कूल चयन के लिये एक अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी और ऑनलाइन लॉटरी की तारीख 5 अक्टूबर तय की थी। यह निर्णय पालकों द्वारा स्कूलों के चयन और च्वाइस परिवर्तन में अधिक समय देने के अनुरोध के कारण किया गया है।

शिक्षा का अधिकार कानून के जरिये प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश में पूर्व में आवेदन करने वाले ऐसे बच्चों के लिये, जिन्हें प्रथम चरण की ऑनलाइन लॉटरी में किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिल सका था, द्वितीय चरण की प्रक्रिया 29 सितम्बर से प्रारंभ की गयी है। पूर्व में आवेदन करने वाले बच्चों द्वारा प्रदेश के विभिन्न प्रायवेट स्कूल में रिक्त रही सीट पर पुन: अपनी पसंद के स्कूलों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में उन आवेदकों को शामिल किया जायेगा, जिनके द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित समय में ऑनलाइन आवेदन किया गया था और उन्हें सीट आवंटित नहीं हो पायी थी। द्वितीय चरण में उन बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है, जिन्हें प्रथम च्वाइस का स्कूल आवंटित न होकर अन्य प्राथमिकता के क्रम में स्कूल आवंटित हुआ और वे दस्तावेज के सत्यापन के लिये उपस्थित नहीं हुए।

स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा के अधिकार पोर्टल पर शेष सीटों वाले स्कूल की सूची को देखकर बच्चों के पालक अपने ग्राम अथवा वार्ड के स्कूलों का चयन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुरोध किया है कि पालक वरीयता के आधार पर न्यूनतम 3 स्कूल का चयन आवश्यक रूप से करें।

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