सीहोर। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व में पारिवरिक अवश्यकता हेतु 3 लाख रूपये का चैक देकर लिये गए कर्जवतोर राशि नहीं लोटाने पर फरियादी आशोक राठौर पिता श्रीआत्माराम राठौर निवासी सुभाष नगर स्टेशन रोड़ सीहोर द्वारा चैक लगाया तो अपराधी संतोष शर्मा आत्मज श्रीनारायण शर्मा निवासी व्याणी का बगीचा सुभाष नगर स्टेशन के पास के खाता में अर्पयाप्त धन राशि लिखित चैक वापिस लोटाने पर अशोक राठौर द्वारा अपने अधिवक्ता जितेन्द्र ब्यास एवं एच. पी. चक्रधर द्वारा पैरवि हेतु प्रकरण कोर्ट में लगाया। जिसका अपराध प्रकरण क्रमांक 1124/13 माननीय न्यायधीश न्यायलय श्रीमान न्यायधिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सीहोर श्रीमति ज्योत्स आर्य मैडम ने दोनो पक्षो के तर्कवितर्क दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात यह निर्णय लिया की। संतोष कुमार शर्मा को दोषी पाते हुए चैक राशि 3 लाख रूपयें एवं 9 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 4 लाख 48 हजार रूपयें एवं 13 क्षतिपूर्ति राशि एवं 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
संतोष शर्मा को चैक प्रकरण में 6 माह सजा

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