सरकारी खर्च पर अब होगा चालक-परिचालक का बीमा

भोपाल : परिवहन विभाग द्वारा परिवहन यान चालक व परिचालकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरयान चालक-परिचालक कल्याण योजना-2015 संचालित की गई है।

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इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश में पंजीकृत परिवहन यान लायसेंस धारक चालकों और परिचालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुविधायें, कौशल उन्नयन, जीवन बीमा, दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर पुनर्वासित करना, स्वरोजगार हेतु स्वयं का वाहन खरीदने में मदद करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जैसे विवाह, छात्रवृत्ति, अनुग्रह सहायता आदि लाभ प्रदान करना और राज्य के श्रेष्ठ चालकों को पुरस्कृत करना है। पात्रता के लिये आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होकर उसके पास मध्यप्रदेश में व्यावसायिक चालक-परिचालक की जीवित अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) होना तथा आवेदक का नाम समग्र पोर्टल में अंकित होना आवश्यक है। योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता संबंधित प्रशासकीय विभागों के माध्यम से विद्यमान योजना में पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी। योजना की विस्तृत जानकारी आवेदक अपने जिले के परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा योजना के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन-पत्र अपने जिले के परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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