भोपाल :मध्यप्रदेश राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2016 से लागू मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में नियत संरचना एवं वित्त विभाग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक द्वारा उक्त नियम की अनुसूची-दो के रूप में (आई.एफ.एम.आई.एस.साफ्टवेयर के माध्यम से आनलॉइन जनरेट) संलग्न प्रारूप में अपना विकल्प, इस नियम के प्रकाशित होने की 3 माह अर्थात दिनांक 20 अक्टूबर 2017 तक कार्यालय में प्रस्तुत किए जाना है।
समस्त शासकीय सेवकों से कहा गया है कि वे आई.एफ.एम.आई.एस.साफ्टवेयर के माध्यम से अपने लॉगिन एवं पासवर्ड का उपयोग कर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार अपना विकल्प 20 अक्टूबर तक कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं कार्यालय प्रमुख अधिकारी संलग्न वेतन नियतन पत्रक (प्रपत्र-एक) में वेतन निर्धारण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करे।
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