स्थान बदलने पर तथा इपिक (मतदाता परिचय पत्र) 25 रूपये में मिलेगा

भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में पहली बार मतदाता बने मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र (इपिक) निःशुल्क देने का प्रावधान है लेकिन यदि वह मतदाता अपना स्थान बदलता है या विधानसभा परिर्वतन अथवा शहर परिर्वतन करने से वहां की मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया जाता है और पुराने स्थान से नाम हटा दिया जाता है। अगर मतदाता वहां का इपिक (मतदाता परिचय पत्र) भी लेना चाहता है तो उसे 25 रू देकर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित 002 आवेदन फार्म के साथ 25 रू की राशि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा मतदान सहायता केंद्रों में जमा कर नया इपिक प्राप्त किया जा सकता है ।

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