हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, दिल्ली में सरेंडर करे हनीप्रीत : हाई कोर्ट

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत की गोद ली बेटी हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज दी।

कोर्ट ने उसे दिल्ली में सरेंडर करने का विकल्प देते हुए कहा कि उसका केस दिल्ली के न्याय क्षेत्र में नहीं आता।

वह पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर सकती है। उधर, हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत की तलाश करते हुए दिल्ली में कई जगह छापे मारे। लेकिन वह हाथ नहीं आई।

जस्टिस संगीता धींगरा सहगल ने मंगलवार को हनीप्रीत व दिल्ली तथा हरियाणा पुलिस की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

सुनवाई के ही दौरान कोर्ट ने दिन में ही अर्जी खारिज करने का संकेत देते हुए कहा था कि हनीप्रीत के लिए सबसे आसान रास्ता सरेंडर करना होगा।

इसके बाद रात करीब 8 बजे आए फैसले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से साफ इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने जानबूझकर दिल्ली का पता देकर अर्जी दायर की, जबकि उसका केस यहां का नहीं है।

ज्ञात हो कि गुरमीत को दुष्कर्म का दोषी ठहराए जाने व उसके साथ हेलिकॉप्टर से रोहतक जेल तक जाने के बाद पिछले 32 दिन से हनीप्रीत फरार है।

जमानत के लिए हनीप्रीत की दलीलें

-जान को हरियाणा और पंजाब के ड्रग माफिया से खतरा है। इसलिए तीन हफ्ते की जमानत चाहिए।

-खतरे के कारण अभी सामने नहीं आ सकती। अकेली महिला हूं और मेरा अतीत साफ-सुथरा है।

-कानून-व्यवस्था में पूरा विश्वास है। सदैव उसका पालन करती रही।

-जांच में शामिल होने को पूरी तरह तैयार हूं।

हरियाणा पुलिस ने किया विरोध

-हनीप्रीत की पृृष्ठभूमि साफ-सुथरी नहीं है।

-यदि वह दिल्ली में है तो उसे पुलिस को बताना चाहिए।

-दिल्ली हनीप्रीत का न्यायिक क्षेत्र नहीं बनता है।

-उसका पासपोर्ट व पता दिल्ली का नहीं है।

दिल्ली पुलिस की दलीलें

-हनीप्रीत गुरमीत की बेहद करीबी है।

-हरियाणा पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है।

-वह कानून की कोई मदद नहीं कर रही है।

-उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा।

-याचिका में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का जो पता दिया गया है, वह गलत है।

-इससे समझा जा सकता है कि हनीप्रीत क्या कर रही है।

क्या सरेंडर को तैयार है : कोर्ट

कोर्ट ने उसके वकील से पूछा कि क्या हनीप्रीत सरेंडर के लिए तैयार है? वकील ने कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार है। उसे पुलिस की तरफ से कभी नोटिस नहीं दिया गया।

सोमवार को दिल्ली में वकील से मिली थी

25 अगस्त को गुरमीत को दुष्कर्म को दोषी ठहराने के बाद हनीप्रीत हेलिकॉप्टर से उसके साथ रोहतक जेल के बाहर तक गई थी। उसके बाद से वह लगातार फरार है।

हरियाणा पुलिस ने उसके खिलाफ देशद्रोह समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। उसमें उसकी तलाश है। सोमवार को वह दिल्ली में अपने वकील प्रदीप आर्य के दफ्तर में जमानत याचिका पर दस्तखत के लिए पहुंची थी।

बुर्का पहने घूम रही?

मीडिया में मंगलवार को एक वीडियो जारी हुआ है। इसमें एक महिला बुर्का पहनकर दिल्ली की एक कॉलोनी में जा रही है। माना जा रहा है कि हनीप्रीत ने पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना।

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