आधार लिंक नहीं कराया तो रद्द होगी सब्सिडी

रतलाम। एलपीजी उपभोक्ताओं ने यदि अब तक अपने रसोई गैस कनेक्शन से आधार नंबर और बैंक खाता लिंक नहीं कराया है, तो अगले 10 दिन के भीतर करा लें। ऐसा नहीं करने पर 30 नवम्बर के बाद उन्हें सरकार से मिलने वाली सब्सिडी रद्द कर दी जाएगी। सब्सिडी के संबंध में शासन ने हाल ही में इस आशय के नए आदेश जारी किए हैं।

गैस डीलर एसोसिएशन के चंद्रकांत मांडोत ने बताया कि आधार नंबर को 30 नवम्बर तक लिंक नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के बारे में यह मान लिया जाएगा कि वे बाजार मूल्य पर रसोई गैस खरीदने में सक्षम हैं। उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। उनका सब्सिडी पाने का हक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

एलपीजी उपभोक्ता यदि सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो तत्काल अपने डीलर से संपर्क कर गैस कनेक्शन से आधार नंबर और बैंक खाता को लिंक करा लें, अन्यथा फिर डीलर कोई मदद नहीं कर पाएंगे।  मांडोत ने उपभोक्ताओं से अपील की है, कि वे 30 नवम्बर का इंतजार नहीं करें, बल्कि 25 नवम्बर तक ही आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर लें, अन्यथा सर्वर की समस्या अथवा अन्य कारणों से यदि डीलर यह कार्य नहीं कर पाए, तो उपभोक्ता सब्सिडी के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

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