आरा में राम भक्त हनुमान बने कर्जदार, भेजा 4.33 लाख रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस

आरा. बिहार के आरा जिले में एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, यहां नगर निगम ने भगवान हनुमान को डिफाल्टर घोषित करते हुए उन्हें 4.33 लाख प्रोपर्टी टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। मामला सामने आने के बाद अब निगम प्रशासन अपना पल्ला झाडने में लगा है। मेयर का कहना है कि नोटिस भगवान हनुमान को नहीं बड़ा हनुमानगढ़ी ट्रस्ट को भेजा गया है।

बता दें कि आरा के बड़की मठिया स्थित मंदिर के हनुमान जी को बड़े बकायेदार के श्रेणी में रखा है। आरा नगर निगम ने इनपर चार लाख तैंतीस हजार रुपये बकाया दर्शया है। इस मंदिर में अवस्थित हनुमान जी के नाम पर एक नहीं बल्कि तीन-तीन होल्डिंग कायम है। इनसे टैक्स वसूलने के लिए निगम दो-दो बार सूचना दे चुका है।
इसके बावजूद भुगतान नहीं करने पर अब निगम नोटिस भेज दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो टैक्स की वसूली के लिए रामभक्त हनुमान का शहर के छह जगहों पर होर्डिंग लगाकर नाम सार्वजनिक किया जायेगा। नगर निगम के रजिस्टर को जब जाँच किया गया तो उसमें मठिया हनुमान जी का नाम ही दर्ज है। जब दूसरे पन्ने पलटे गये तो कुछ नये-नये ही तथ्य उभर कर सामने आये।

हनुमान जी के नाम पर वार्ड नंबर 37 में तीन होल्डिंग कायम होने का उल्लेख है। 587 नंबर होल्डिंग पर तीन लाख सत्रह हजार सात सौ छत्तीस रुपये, होल्डिंग नंबर 607 पर चौरानवे हजार चौबीस और होल्डिंग नंबर 624 पर बाइस हजार तीस सौ पचास रुपये का बकाया है। मठिया के महंत किंकर दास ने कहा कि यह नगर निगम की मनमानी है। हनुमान जी तो हर जगह व्याप्त हैं, यहां तो कोई टैक्स नहीं लगनी चाहिए लेकिन नगर निगम के 100 रुपये के बदले चार लाख रुपये लिए जा रहा है जो देश विरोधी व समाज विरोधी है। इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जायेंगे।

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