ईपीएफओ वेबसाइट ठप होने से ग्राहक व नियोक्ता दोनों परेशान

नई दिल्ली। अपग्रेडेशन के चलते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट फेल हो गई है। यूनीफाइड पोर्टल बनाने के चक्कर में संगठन ने नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को परेशान कर रखा है। नियोक्ताओं को चालान व रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें हो रही हैं तो कर्मचारी अपना फंड स्टेटस जानने, फंड ट्रांसफर करने अथवा क्लेम लेने में अड़चनों का सामना कर रहे हैं।
ईपीएफओ इन दिनों देशभर के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट्स को मिलाकर एक यूनीफाइड पोर्टल तैयार करने में जुटा है। संगठन का दावा है कि यूनीफाइड पोर्टल तैयार होने के बाद कर्मचारियों के पीएफ आवेदनों का निपटारा हफ्तों, दिनों के बजाय तीन घंटे में होने लगेगा।
अभी पीएफ आवेदनों का निपटारा एक महीने के भीतर करने का नियम है। लेकिन जबसे यूनीफाइड पोर्टल पर कार्य शुरू हुआ है, ईपीएफओ की वेबसाइट लगभग ठप हो गई है।
इससे सेटलमेंट तो दूर, फंड ट्रांसफर और स्टेटस जानना तक मुश्किल हो गया है। यूनीफाइड पोर्टल पर पिछले साल दिसंबर में काम शुरू हुआ था। हड़बड़ी में शुरू हुआ काम ईपीएफओ से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यूनीफाइड पोर्टल पर हड़बड़ी में काम शुरू किया गया था। इसलिए इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा कर्मचारियों के खातों को आधार से लिंक करने जैसी शर्तों तथा नई प्रक्रियाओं के कारण नियोक्ताओं का काम बढ़ गया है। ईपीएफओ केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने कहा कि सरकारी विभाग जल्दबाजी में घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें अमल में लाने में समय लगता है। ईपीएफओ वेबसाइट के मामले में भी यही हुआ है।
इस विषय में पूछे जाने पर श्रम मंत्रालय के अधिकारी पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। एक अधिकारी ने कहा, “नया कार्य शुरू करने में समय तो लगता ही है। छोटी-सी कंपनी की वेबसाइट बनाने में भी महीनों लग जाते हैं। फिर यह तो राष्ट्रव्यापी ईपीएफओ पोर्टल का मामला है। पहली बार देशभर के ईपीएफ दफ्तरों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। एक बार यह काम पूरा हो गया तो देश के किसी भी हिस्से का कर्मचारी किसी भी हिस्से में बैठकर अपना पीएफ कुछ ही घंटों में निकाल सकेंगे।’
इससे कई नियोक्ता जनवरी में अपना चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) दाखिल नहीं कर पाए थे। कई नियोक्ता तो पोर्टल पर लॉगइन ही नहीं कर पाए। जबकि बाकी कइयों को इसकी नई प्रक्रियाएं ठीक से समझ में नहीं आईं। इसे देखते हुए ईपीएफओ को ईसीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 20 जनवरी करना पड़ा था। नियमानुसार नियोक्ताओं के लिए हर महीने की 15 तारीख तक ईसीआर दाखिल आवश्यक होता है।

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