Posted By: admin
February 4, 2017
भोपाल : भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत निर्माण कार्य लागत का एक प्रतिशत की दर से उपकर राशि की वसूली, ठेकेदार के माध्यम से कार्य करने व विभागीय कार्यों की जमा की जाने वाली राशि ट्रेजरी या चैक के माध्यम से जमा नहीं की जाएगी । उक्त उपकर की राशि अब ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से सीधे संबंधित पंजाब नेशनल बैंक भोपाल के खाते में जमा की जाएगी।
शासन के समस्त विभागों द्वारा प्रस्तुत देयकों में से एक प्रतिशत उपकर की राशि ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से सीधे पंजाब नेशनल बैंक, भोपाल के खाता क्रमांक 1305000100104593, शाखा हबीबगंज भोपाल, आईएफएससी कोड क्रमांक-पीयूएनबी0130500 में संग्रहित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।
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