एक स्थान पर 3 साल से अधिक नहीं रहेंगे तहसीलदार

बनेगी रेवेन्यू हाउसिंग सोसायटी
राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

भोपाल :

तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक तहसील में 3 साल, जिले में 5 साल और संभाग में 10 साल से अधिक नहीं रहेंगे। आरआई और पटवारियों के लिये आवास बनाने के लिये रेवेन्यू हाउसिंग सोसायटी बनाने पर विचार किया जायेगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश विभागीय योजनाओं की समीक्षा में दिये। श्री गुप्ता ने कहा कि अब नये तहसील भवन के साथ आवासीय क्वार्टर का प्रस्ताव भी बनायें।

श्री गुप्ता ने कहा कि जिलों और तहसीलों में रिकार्ड के संधारण की थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई जायेगी। इसके लिये जिला स्तर पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की टीम गठित की जायेगी। श्री गुप्ता ने लीज रेन्ट सहित अन्य वसूली की प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज्ड करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं सड़कों एवं अन्य लोक प्रयोजनों के लिये निजी भूमि सीमा के अर्जन की अनुमति की प्रक्रिया सरल की जाये। राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ समयसीमा में प्रदान करना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार से भृत्य तक के सभी रिक्त पद शीघ्र भरें

राजस्व मंत्री ने कहा कि तहसीलदार से भृत्य तक के सभी रिक्त पद शीघ्र भरें। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार संवर्ग की दिसम्बर, 2017 तक की रिक्तियों की भर्ती के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखें। जिला एवं संभाग स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियाँ कमिश्नर और कलेक्टर द्वारा नहीं करने पर राज्य स्तर से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर संबंधित जिलों/संभाग को चयनित कर्मचारियों की सूची भेजें। पदोन्नति फीडर में कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव बनायें।

सभी तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति समाप्त करें

राजस्व मंत्री ने कहा कि विभिन्न विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ तहसीलदारों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर तहसीलों में पदस्थापना की जाये। श्री गुप्ता ने कहा कि तहसीलदारों की जरूरत तहसील में अधिक है। एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारीकर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाये।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री के.के. सिंह और प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री के.के. खरे उपस्थित थे।

 

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