भोपाल : राज्य शासन द्वारा प्रदेश के साहित्यकारों, कलाकारों या उनके परिवार के सदस्यों की लम्बी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा दैवीय विपत्ति की स्थिति में मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे साहित्यकार एवं कलाकार जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी है, वे शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं एवं परिवार के सदस्य के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साहित्यकार या कलाकार की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। परिवार के सदस्य में साहित्यकार तथा कलाकार की पत्नी, पति आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई एवं बहन तथा नाबालिग बच्चे शामिल होंगे। आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्म में संचालक, संस्कृति संचालनालय, संस्कृति विभाग को आवेदन करना होगा। यदि कोई साहित्यकार, कलाकार या उसके परिवार का सदस्य स्वयं आवेदन नहीं करता और उसके संबंध में किसी कला या साहित्यकार संस्था अथवा साहित्यकार, कलाकार के माध्यम से सिफारिश संचालक संस्कृति संचालनालय या शासन को मिलती है तो शासन आवश्यक जांच के बाद प्रकरण पर निर्णय ले सकता है।
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