कैदी माफी योजना : ऐसे अपराधियों को नहीं मिलेगी सजा में छूट, जानें

नयी दिल्ली : महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए दो अक्तूबर से शुरू होने वाले और वर्षभर चलने वाले समाराहों के तहत सरकार की ओर से घोषित आम माफी योजना के अंतर्गत राजनीतिज्ञों सहित उन कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा जो हत्या, बलात्कार या भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराये गये हैं.

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि आम माफी योजना के तहत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला कैदियों और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष कैदियों जिन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है तथा देशभर की जेलों से कुछ अन्य श्रेणी के कैदियों को दो अक्तूबर 2018, छह अप्रैल 2019 और दो अक्तूबर 2019 को रिहा किया जाएगा.

केंद्र सरकार सभी राज्यों से पहले ही कह चुकी है कि आम माफी के लिए कौन पात्र हैं और राज्यों से कहा गया है कि वे 15 अगस्त तक एक सूची तैयार कर लें ताकि पहले समूह को दो अक्तूबर को रिहा किया जा सके.

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