पिछले साल हुई सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गलती से एलओसी पार करके पाकिस्तान पहुंच जाने वाले जवान चंदू बाबूलाल चौहान को सेना के कोर्ट मार्शल में दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उसे दो महीने की सजा और उसकी पेशन में दो साल तक कटौती का फैसला सुनाया है। कोर्ट की ओर से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक 29 सितंबर 2016 को चंदू कृष्ण घाटी से पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पहुंच गया था। इस बीच पाकिस्तान की ओर से 7 अक्तूबर 2016 को पुष्टि की गई कि चौहान उनकी हिरासत में है। दरअसल, चौहान की रिहाई का मुद्दा दोनों देशों के बीच होने वाली डीजीएमओ लेवल की बातचीत में कई बार उठा।
लगातार कोशिशों के बाद 21 जनवरी 2017 को पाकिस्तानी सेना ने चौहान को वाघा बॉर्डर पर भारतीय सेना को सौंप दिया। बता दें कि चौहान करीब 4 महीने तक पाकिस्तानी कैद में प्रताड़नाएं झेलता रहा और यहां आने के बाद उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। हालांकि, उसकी सजा पर अधिकारियों की मंजूरी बाकी है।
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