भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने एक चरस तस्कर को 10 साल की कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम अदालत के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने कल ये फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 अप्रैल 2015 को सुबह स्थानीय टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के चरस बेचने की फिराक में खड़े होने की सूचना मिली थी।
सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर फिरदौस खान (29) नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।तलाशी के दौरान उसके पास से साढ़े दस ग्राम चरस, 12 बोर का देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया था।
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