सीहोर। श्रीमति ज्यौत्सना आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प.श्रे. सीहोर ने अपने निर्णय में चैक अनादरहत होने के मामले में अभियुक्त भरत बैरागी आ. गोपाल दास बैरागी निवासी हनुमान नामा उज्जैन को चैक अनादरित होने संबन्धी मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त को 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अभियुक्त को प्रतिकर राशि 4,68,375 रुपये परिवादी मेहफूज को अदा करने के निर्देश दिये है। परिवादी की ओर से अभिभावक श्री जी.एम.खान सीहोर ने पैरवी की है।
Be the first to comment on "चैक बाउन्स होने के मामले में 6 माह के सश्रम कारावास"