जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की आत्महत्या के मामले में अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। सूरज पंचोली पर साल 2013 में अपनी गर्लफ्रैंड जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। जिया की मां रबिया खान की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आर एम सावंत और संदीप शिंदे की खंडपीठ ने इस मामले में विशेष सरकारी वकील के तौर पर दिनेश तिवारी की नियुक्ति की मांग की गई थी।
बता दें 3 जून, 2013 को बॉलीवुड अभिनेत्री जिया की लाश उनके घर में पंखे से लटकी हुई बरामद की गई थी। मुम्बई पुलिस ने आत्महत्या मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जिया की मां राबिया खान ने अपने बेटी के उन दिनों सबसे करीबी रहे सूरज पंचोली पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। राबिया के सूरज पर जिया की हत्या का आरोप लगाने के बाद पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा-306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन 21 दिनों बाद उसे कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी, जिसके बाद राबिया खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पेटीशन दायर किया था।

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