जिला चिकित्सालयों में सुबह 8 से रात 8 बजे तक होंगे पोस्टमार्टम

सुनीता दुबे

भोपाल :पोस्टमार्टम की सुविधा वाले प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में अब पोस्टमार्टम प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक हो सकेंगे। अभी तक पोस्टमार्टम प्रात: 8 बजे से सूर्यास्त तक ही किया जाता था। इन चिकित्सालयों में पोस्टमार्टम के लिये प्राकृतिक रोशनी की तरह ही प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

कई बार दुर्घटना में मृतक को देर शाम अस्पताल में लाये जाने के कारण उसी दिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाता था। इससे मृतक के परिजनों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। इसे मद्देनजर रखते हुए राज्य शासन ने पोस्टमार्टम समय बढ़ाने का निर्णय लिया।

रात 8 बजे तक पोस्टमार्टम कार्य के लिये सिविल सर्जन-सह-अस्पताल अधीक्षक स्वयं अधिकृत होंगे। साथ ही यह आवश्यक होगा कि पोस्टमार्टम के लिये शव दो घंटे पूर्व अस्पताल में लाया गया हो। शाम 6 बजे के बाद किये जाने वाले पोस्टमार्टम की जानकारी सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक को जिले के कलेक्टर को देना जरूरी होगी।

शव परीक्षण के दौरान चिकित्सीय आधार पर कुछ मामलों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम की बाध्यता नहीं होगी। जैसे जिनमें चोट की गंभीरता एवं चोट भरने के स्तर का आकलन रंगों के बदलाव के द्वारा किया जाता है, चोट की वजह से मृत्यु का कारण एवं मृत्यु के समय का आकलन किये जाने की आवश्यकता हो और ऐसे मामले जिनमें रंगों का सत्यापन प्राकृतिक रोशनी में ही संभव है। सभी जिला चिकित्सालयों के सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को नई पोस्टमार्टम सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

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