उचित मूल्य की दुकानों पर 3 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगी प्याज
राज्य शासन ने दिये सभी जिला कलेक्टर को निर्देश
किसानों को प्याज का वाजिब मूल्य दिलवाने के लिये सरकार द्वारा 6 रुपये किलो की दर से खरीदी गयी प्याज सभी जिला जेल, छात्रावास, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और अन्य संस्थाओं में 4 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जायेगी। इस संबंध में आज सहकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिये हैं।
सहकारिता विभाग द्वारा दिये गये निर्देश में शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों से 3 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज की बिक्री की जायेगी। इसके साथ ही जिले में भण्डारित प्याज की खुली नीलामी 2 रुपये प्रति किलो की दर से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्याज की खुली नीलामी के लिये जिला कलेक्टर भण्डार-गृह वार समिति का गठन करेंगे और नीलामी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से हो, यह सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में 200 से 400 मीट्रिक टन प्याज सुरक्षित रखने के निर्णय को निरस्त करते हुए सभी प्याज की बिक्री करने को कहा है।
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