नरोत्‍तम मिश्रा की याचिका खारिज, नहीं दे पाएंगे राष्‍ट्रपति चुनाव में वोट

भोपाल। मध्‍यप्रदेश के मंत्री नरोत्‍तम मिश्रा की अयोग्‍यता के केस की सुनवाई कर रही दिल्‍ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने साफ कर दिया है कि वह राष्‍ट्रपति चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। दिल्‍ली हाईकोर्ट की डबल वैंच ने चुनाव आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें उन्‍हें राष्‍ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए अयोग्‍य करार दिया गया था। इसके साथ ही अब उनकी अपील पर सुनवाई रेगुलर बेंच द्वारा की जाएगी।

कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और वह शाम चार बजे के आस-पास इस फैसले को सुनाएगी। गौरतलब है कि मिश्रा ने खुद को अयोग्‍य ठहराने के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी। इससे पहले शुक्रवार को नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के साथ ही निश्‍चित हो गया था कि वो 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।

इसी बीच यह भी जानकारी मिल रही है कि राष्‍ट्रपति चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं की सूची तैयार हो चुकी है और इस सूची में नरोत्‍तम मिश्रा का नाम नहीं है।

इससे पहले हाई कोर्ट को तय करना था कि 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो वोटिंग में हिस्‍सा ले सकते है कि नहीं। नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था, कोर्ट ने मामले को मध्य प्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। इसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले सुनवाई पूरी कर निपटारा करे।

दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर 2008 के चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे। चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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