जबलपुर. चुनाव आयोग द्वारा नरोत्तम मिश्रा का निर्वाचन शून्य घोषित होने के बाद भी वे पद से नहीं हटे हैं. इसके विरोध में लगी एक याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किए हैं. नोटिस चुनाव आयोग, नरोत्तम मिश्रा, मध्यप्रदेश सरकार और राजेंद्र भारती के नाम जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने इसमें पूछा है कि अभी तक नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद से क्यों नही हटाया गया, इसका जवाब 11 जुलाई से पहले देना है. मामले में अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी. गौरतलब है कि पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा का 2008 में हुआ निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है. इसके साथ ही उन पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई थी. उनकी इस याचिका पर बुधवार को ही सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है
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