इंदौर। आजकल सोशल मीडिया का उपयोग आपत्तिजनक संदेशों और विडियों के लिए ज्यादा हो रहा हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने इस तरह के आपत्तिजनक संदेशों पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। खासतौर से नोटबंदी को लेकर किए गए किसी भी तरह के आपत्तिजनक संदेश पर जेल की हवा तक खानी पड़ सकती हैं। पांच सौ और हजार रूपए की नोटबंदी के बाद फेसबुक, वॉट्सएप और अन्य सोशल माध्यमों पर इससे जुड़े संदेशों और विडियों की बाढ़ सी आ गई हैं। आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने से सार्वजनिक शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति बनने से पहले प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए इस सिलसिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत आपत्तिजनक संदेश भेजे जाने पर रोक लगा दी गयी है जिसका उल्लंघन करने वाले लोगों को जेल जाना पड़ सकता हैं। जनसंपर्क विभाग के एक अफसर ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली है कि असामाजिक तत्व सरकार द्वारा 500 और 1,000 रपये के नोट बंद किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टेक्स्ट संदेशों, वीडियो और ऑडियो क्लिप वायरल किए जा रहे हैं। इस तरह की काफी सूचनाएं मिलने पर जिलाधिकारी पी. नरहरि ने इस सिलसिले में आपत्तिजनक विषयवस्तु भेजने के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा ।44 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। अधिकारी ने बताया कि यह आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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