भोपाल : खरीफ वर्ष 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन मिशन एवं आत्मा योजनंतर्गत आयोजित होने वाले फसल प्रदर्शनों में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना लागू की गई है।
मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा योजनाओं में आयोजित किए जाने वाले फसल प्रदर्शनों में बीज को छोड़कर फसल के प्रदर्शन नार्म्स के अनुसार प्रदर्शनों में उपयोग हेतु अन्य आदान सामग्री कृषक द्वारा स्वयं क्रय की जाएगी। सामग्री उपयोग करने का प्रमाण पत्र कृषक को स्वयं देना होगा। प्रदर्शन नार्म्स के तहत अनुदान का भुगतान हितग्राही कृषक के बैंक खाते में किया जाएगा। हितग्राही कृषक का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता नम्बर होना आवश्यक है। कृषकों द्वारा आदान सामग्री अनुज्ञप्तिधारी निजी एवं सहकारी क्षेत्र के विक्रेता से क्रय की जाएगी। प्रदर्शन में उपयोग बीज पर प्रदर्शन नार्म्स अनुसार निर्धारित अनुदान से अधिक कीमत होने पर शेष राशि कृषक अंश के रूप में हितग्राही कृषक द्वारा जमा की जाएगी।
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