बाल विवाह की सूचना पर रोका गया नाबालिग का बाल विवाह

नाबालिग का पिता स्वयं शासकीय शिक्षक
Sehore : बाल विवाह रोकने हेतु जिले मे सघन प्रचार प्रसार कर लोगो को जागरूग करने के पश्चात भी बाल विवाह के प्रकरण सामने आ रहे है जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी श्रीमती रंजीता पटेल के द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर बाल विवाह रोकने हेतु अथक प्रयास किये जा रहे है। एवं कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है। किन्तु फिर भी कुछ लोग सामाजिक कुप्रथा को बडावा दे रहे है। एसा ही एक मामला ग्राम बडनगर तहसील सीहोर मे सामने आया। दिनांक 28 फरवरी 2017 को ग्राम मे एक बालिका के बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला महिला सषक्तिकरण की टीम तत्काल कार्यवाही करने हेतु विवाह स्थल पर पहुची। टीम द्वारा बालिका के माता पिता से बालिका की आयु के संबंध मे दस्तावेज मांगे गए परिजनो द्वारा बालिका की आयु के प्रमाण हेतु जो दस्तावेज दिखाए गए उनके आधार पर बालिका की आयु 17 वर्ष 6 माह पाई गई जोकि नाबालिग है। बालिका के पिता जो की शासकीय सेवा मे षिक्षक के पद पर कार्यरत है। ने बताया की बालिका का विवाह अकलेष पिता हक्कीलाल निवासी ग्राम आलमखेडा जिला रायसेन से तय किया गया था आज दिनांक 28/02/2017 को बारात आना थी। इस पर माता पिता को समझाईष दि गई की बालिका का विवाह नही करे 18 वर्ष से कम उम्र मे विवाह बाल विवाह अपराध की श्र्रेणी मे आता है। यदि आप बाल विवाह करते हे तो कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जिसमे 2 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रूप्ये का जुर्माना होता है। जिस पर परिवार के लोगो ने बाल विवाह नही करने हेतु सहमती व्यक्त की एवं बालिका का विवाह रोक दिया। तथा बारात जो कि प्रस्थान कर चूकी थी उसे रास्ते से ही वापस कर दिया ।

इस प्रकार जिला महिला सषक्तिकरण टीम के सतत् प्रयासो से जिले मे बाल विवाह रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही के समय टीम के सदस्य विकासखण्ड महिला सषक्तिकरण अधिकारी रमा परते, परामर्षदाता सुरेष पांचाल, उप निरिक्षक विनिता विष्वकर्मा, शैलेष चन्द्र कर्नाटक उप निरिक्षक, रामजी सिंह आरक्षक थाना कोतवाली, एवं साथ ही ग्रांम की आंगनबाडी कार्यकर्ता राधा चौरसिया, सुनिता जाटव, सरपंच श्रीमती सूरज बाई आदि उपस्थित थे।

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