मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम बने

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम बने

भोपाल :मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें, नियम 2016 का अनुमोदन आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में किया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा विकसित किये गये 13 राज्य मार्गों को ऑपरेशन, मेंटेनेन्स और टोल के लिये कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर दिया जायेगा। इनमें उदयपुरा-गाडरवारा, ब्यावरा-मकसूदनगढ़-सिरोंज, बैतूल-परतवाड़ा, बाड़ी-बकतरा-शाहगंज-बुधनी, खलघाट-मनावर, मण्डलेश्वर-कसरावद-खरगोन, खरगोन-बड़वानी, देशगाँव-खरगोन, दिनारा-दतिया, बरगाँव-बैढ़न, उदयपुरा-सिलवानी, आगर-सारंगपुर और पचोर-शुजालपुर-आष्टा राज्य मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों पर केवल व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूल किया जायेगा। निगम द्वारा बनाई जा रही 24 सीमा जाँच चौकियों में से 19 का निर्माण पूरा हो चुका है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव योजना श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री प्रमोद अग्रवाल और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री मलय श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

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