मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के जौरा नगर क्षेत्र में 10 रुपये के सिक्के नहीं लेने के आरोप में एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जौरा पुलिस थाना प्रभारी प्रवीण त्रिपाठी ने बताया, हमने एक ग्राहक कि शिकायत पर दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्राहक के मुताबिक, उसने एक रुमाल खरीदने के लिए दुकानदार को 10 रुपये के दो सिक्के दिए थे, लेकिन दुकानदार ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया।
घटना बृहस्पतिवार देर शाम की है। दुकानदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर दुकानदार को छह महीने के कारावास की सजा हो सकती है।
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