मप्र: स्कूलों को CBSE मान्यता के लिए नया नियम |

इंदौर। CBSE SCHOOL की ACCREDITATION के लिए धड़ल्ले से आवेदन पहुंचने से परेशान शासन ने नया नियम बना दिया है। पहले तीन साल MP EDUCATION BOARD के तहत स्कूल चलाना होगा। फिर सीबीएसई या ICSE BOARD से मान्यता मिलेगी। हर जिले से शासन के पास स्कूलों के मान्यता संबंधी आवेदन पहुंचते रहते हैं। सालभर आवेदन आने से इनके परीक्षण और मान्यता की औपचारिकताओं में काफी समय खराब होता है।

इससे हाल ही में लोकशिक्षण आयुक्त ने नया नियम बना दिया है। इसके तहत जो स्कूल तीन वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत संचालित हो चुके हैं, उनको ही सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की मान्यता के लिए NOC दिए जाएंगे। बीच सत्र में किसी के भी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तय समायावधि में ही 2019-20 के आवेदन लेने के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है मान्यता के लिए स्कूलों को ONLINE प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें पारदर्शिता रहती है लेकिन स्कूल संचालक वर्षभर ही एनओसी के लिए आवेदन करते रहते हैं। आयुक्त नीरज दुबे के मुताबिक समय बचाने के लिए एक तय अवधि में आवेदन बुलवाए जाएंगे।

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