मुंबई धमाके में सजा का ऐलान, अबू सलेम को उम्रकैद, ताहिर-फिरोज को फांसी

न्यूज डेस्क। 1993 मुंबई ब्लास्ट के आरोपी अबु सलेम और करीमुल्लाह को मुंबई की विशेष अदालत टाडा उम्र कैद की सजा सुनाई है. दोषी अबु सलेम और करीमुल्लाह को टाडा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. अबु सलेम और मुस्तफा डोसा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. मुस्तफा की 28 जून को हार्टअटैक से मौत हो गई थी. मुंबई में हुए इन 13 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे. करीमुल्लाह पर हथियार सप्लाई करने का आरोप था. उस पर साढ़े सात लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

इससे पहले अदालत 16 जून को कोर्ट ने अबु सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दोसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था.टाडा कोर्ट मुंबई ब्लास्ट मामले में पहले ही 100 लोगों को दोषी करार दे चुका है. इनमें बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी शामिल हैं. उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई थी. उनकी सजा पूरी हो चुकी है.

 

12 मार्च, 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे. ये धमाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और ‘सी रॉक’ जैसे होटल सहित शहर की 12 जगहों पर हुए थे.

सलेम के अलावा साल 2005 में पुर्तगाल से दोसा, करिमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज़ सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम को भी प्रत्यर्पित किया गया था.

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