मुंबई। करोड़ों मोबाइल ग्राहक अब बिना आधार कार्ड के भी सिम खरीद सकेंगे। सरकार ने इस बारे में नियम जारी कर दिए हैं। सरकार ने टेलीकॉम आॅपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वो सिम के लिए दूसरे आईकार्ड ले सकते हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईकार्ड शामिल हैं। मोबाइल कंपनियों को ये आदेश तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है। टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ये कदम उस जानकारी के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियां जिन लोगों के पास आधार नहीं उनको सिम नहीं दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर सफाई दी है कि सिम खरीदने के लिए आधार जरूरी नहीं है। सुंदरराजन ने कहा कि, मंत्रालय ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है जिसके पास आधार नहीं है उसे सिम देने से मना नहीं किया जाए। हमने उन्हें केवाईसी के लिए दूसरे आईकार्ड लेने के लिए कहा है। मोबाइल कंपनियां इससे पहले आधार के बिना सिम जारी नहीं कर रहीं थी।
आधार जरुरी करने का आदेश टेलीकॉम विभाग ने दिया था। टेलीकॉम विभाग के मुताबिक ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के लोकनीति फाउंडेशन केस में आए आदेश के बाद दिया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। आधार के कारण न सिर्फ भारतीयों को दिक्कत हो रही थी बल्कि कई एनआरआई और विदेशियों को भी सिम लेने में दिक्कत आ रही थी।
इनके पास आधार नहीं होने से कंपनियां इनको सिम जारी नहीं कर रही थी।
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