रेरा एक्ट के तहत म.प्र. में सर्वाधिक पंजीयन

विलंब से पंजीयन पर डेढ़ गुना फीस का करना होगा भुगतान 

भोपाल :रियल एस्टेट रेग्यूलटरी एक्ट के लागू होने के बाद से आवासीय एवं व्यवसायिक प्रोजेक्ट का सर्वाधिक पंजीयन मध्यप्रदेश में हुआ है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक कुल 1218 प्रोजेक्ट पंजीयन के लिये ऑनलाईन आवेदन जमा किये जा चुके हैं। इसमें 150 पंजीयन शासकीय एजेन्सियों द्वारा करवाया गया है। 31 जुलाई तक प्राधिकरण की वेबसाइट पर कुल 1380 प्रोजेक्ट के आवेदन पंजीकरण के लिए प्राप्त हो चुके हैं।

प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि निर्धारित समय के पश्चात विलंब से जमा कराये जाने वाले प्रकरणों में निर्धारित मानक फीस से डेढ़ गुना अधिक शुल्क का भुगतान आवेदक डेवलपर्स को करना होगा। ऐसे प्रकरणों में भी आवेदकों को डेढ़ गुना अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा जिनके द्वारा फीस का भुगतान किया जा चुका है, किन्तु वे अपने प्रोजेक्ट ऑनलाईन भरकर जमा नहीं कर सके हैं।

उल्लेखनीय है कि भू-सम्पदा अधिनियम-2016 के 1 मई से प्रभावशील होने के पश्चात प्रचलित और नवीन प्रोजेक्ट की कार्रवाई प्रारंभ कर पंजीयन के लिये 31 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया था।

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