वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा अनिवार्य

463 ब्लेक स्पॉट के सुधार की कार्य-योजना बनेगी
मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक

भोपाल : वाहन चालकों को वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान चलाकर वाहनों की जाँच में यह बिन्दु शामिल किया जायेगा। इससे वाहन इंश्योरेंस की संख्या में वृद्धि होगी और घायलों को इंश्योरेंस राशि मिल सकेगी। अपर मुख्य सचिव, गृह श्री के.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक में यह बात कही गयी।

श्री सिंह ने 463 ब्लेक स्पॉट सुधारने के लिये कार्य-योजना बनाने के निर्देश संबंधित को दिये। उन्होंने संबंधित जिले को ब्लेक स्पॉट सुधारने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने को भी कहा। श्री सिंह ने संबंधित विभाग के इंजीनियर्स को प्रशिक्षण दिलवाने को कहा। उन्होंने कहा कि नये वित्तीय वर्ष का प्रशिक्षण कैलेण्डर तत्काल तैयार किया जाये। बताया गया कि 30 ट्रामा केयर सेंटर परिचालित हैं और दो जल्द तैयार होने वाले हैं। बताया गया कि नगरीय निकाय में 20 अधिकारी को ब्लेक स्पॉट को दूर करने का काम दिया गया है। यह अधिकारी मुआयना कर साइन-बोर्ड आदि के जरिये ब्लेक स्पॉट को सुधारने का काम करेंगे।

बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती नीलम शमी राव, परिवहन आयुक्त श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विजय कटारिया, गृह सचिव श्री डी.पी. गुप्ता, सचिव लोक निर्माण श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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