विदेशों से आयातित पटाखों के विक्रय और भण्डारण पर प्रतिबंध

भोपाल : कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने सभी एसडीएम और पुलिस विभाग को निर्देश दिये हैं कि जिले की सीमा में कहीं भी विदेशों से आयातित किये गये पटाखों के विक्रय एवं भण्डारण नहीं होना चाहिये। इसके लिये सभी पटाखा विक्रेताओं के यहां जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि विदेशों से आयातित पटाखे कहीं भी भण्डारित या विक्रय नहीं किये जायें। यदि कहीं पटाखा विक्रेता के यहां विदेशी पटाखे का भण्डारण या विक्रय पाया जाता है तो उनके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 127128 के तहत कार्यवाही की जाये।

यह आदेश उप मुख्य विफोटक नियंत्रक भोपाल के पत्र के संदर्भ में जारी किया है। पत्र में सभी जिला दण्डाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को लिखा गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पटाखों के निर्माण एवं पटाखों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो भारत में निर्मित होने वाले पटाखों के निर्माता पर लागू होते हैं और उसके लिये निर्माता को नियमानुसार लायसेंस जारी किया जाता है।

विदेशों से आयातित पटाखों में किस प्रकार के रसायन को उपयोग किया गया है, साथ ही विस्फोट के समय आवाज का पैमाना क्या है, नहीं पता होता है और इन फटाकों को बच्चे परिवार के साथ दीपावली व अन्य त्यौहार पर चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भी उनका पालन करना अनिवार्य होता है। विदेशों से आयातित पटाखे गैर-कानूनी तरीके से लाये जाते हैं, और वह सब भारतीय नियम-कानून के मानक अनुसार नहीं होते हैं। इसके कारण जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को विस्फोटक अधिनियम2008 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया था।

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