शर्तों का उल्लंघन करने पर छ: खनन पटटे निरस्त

खदान संचालकों पर लगा अर्थदण्ड

भोपाल : भोपाल जिले के छ: खनन पटटाधारकों द्वारा पटटे की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर प्रभारी अधिकारी खनिज ने उनके पटटे निरस्त कर दिए हैं । साथ ही संबंधित पटटाधारकों को अनिवार्य भू-भाटक की राशि एक सप्ताह की समय सीमा में 24 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराने की हिदायत दी है ।

प्रभारी अधिकारी खनिज जिला कार्यालय भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार खनिज पटटाधारक श्री रईस अहमद निवासी शिवाजी नगर को 5.49 लाख, श्री नंदन विजयवर्गीय निवासी न्यू कोलार रोड को 6.77 लाख, श्री पुष्पेन्द्र चंदेल निवासी ईदगाह हिल्स को 4.60 लाख, श्रीमती सुप्रिया मंडलोई निवासी शाहपुरा को 9.02 लाख, श्रीमती जमीला अहमद निवासी शिवाजी नगर को 4.17 लाख तथा मेसर्स एस.टी.स्टोन क्रेशर के श्री शशांक तिवारी निवासी अवधपुरी को 4.90 लाख रूपये सात दिवस की समय सीमा में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं ।

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